फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) कानून लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Thu, 15 Aug 2019 05:35 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • लोकसभा ने इस बिल को 24 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त को पारित कर दिया था
  • इस कानून में किसी व्यक्ति के आतंकी घोषित होने के बाद उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी का प्रावधान है
  • नए कानून के तहत किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Shutterstock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद आतंकवाद के खिलाफ नया कानून यूएपीए बुधवार से लागू हो गया। नए कानून के तहत किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
विज्ञापन


गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) कानून 2019 को 14 अगस्त से लागू कर दिया गया। इस कानून में किसी व्यक्ति के आतंकी घोषित होने के बाद उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी का प्रावधान है। 

इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को आतंकी घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दी गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को 8 अगस्त को अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद लोकसभा ने इस बिल को 24 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त को पारित कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें