चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से छुट्टी मिल गई है। उम्मीद है कि वह दोपहर तक पटना पहुंच जाएंगे। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई तीन महीने की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने
लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था जिसे कि कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था।
उस समय सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई थी।
बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है। इससे पहले
हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।