जिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने फांसी की सजा दी थी, उस सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) पर अंतिम फैसले तक रोक लगा दी है। जानिए क्या है ICJ और इसकी ताकतें?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय अदालत यूएन की अहम न्यायिक अंग है। अदालत उन कानूनी विवादों का निपटारा करती है, जो विभिन्न देश उसके पास लेकर जाते हैं। साथ ही कोर्ट मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को कानूनी राय देता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों ओर से लाए गए कानूनी प्रश्नों के जवाब सुझाता है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ‘वर्ल्ड कोर्ट’ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हॉलैंड के शहर हेग में हुई थी। इसने 1946 से काम करना शुरू किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है।