कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (केएसआरटीसी) ने परिसर में धूम्रपान करने या तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाकर 1.8 करोड़ रुपए जुटा लिए है।
केएसआरटीसी के निदेशक (सुरक्षा और सतर्कता) बीएनएस रेड्डी ने बताया कि हमने पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टेशनों, डिवीजनल कार्यालयों, डिपो, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों को जागरुक करने के लिए हमने जगह-जगह बोर्ड लगाया है। इसके अलावा सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडेक्ट्स एक्ट 2003 (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों की बिक्री और परिसर में इसके विज्ञापनों पर रोक लगाना शामिल है।
बता दें कि केएसआरटीसी इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगा रहा है। इसके अलावा केएसआरटीसी कर्मचारियों के धूम्रपान छोड़ने के लिए एक एनजीओ के साथ एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है।