केरल के कोल्लम में पुट्टिंगल देवी मंदिर में आतिशबाजी के बाद हुए हादसे में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
मामले के आरोपियों में मंदिर की प्रबंधन कमेटी के सदस्य, आतिशबाजी का ठेका लेने वाले और उनके सहयोगी शामिल हैं। इस बीच, हादसे में मरने वालों की संख्या 109 हो गई है। पुलिस ने पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन उनकी पहचान नहीं बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम के प्रमुख एडीजीपी (क्राइम ब्रांच) एस अनंतकृष्णन ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं।
सबूत और दस्तावेज इकट्ठा होने के बाद मामले में अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। फिलहाल मंदिर में आतिशबाजी का ठेका लेने वाले सुरेंद्रन और कृष्णकुट्टी आरोपियों में शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार के साथ काम करने वाले पांच मजदूरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
उधर, तीन और घायलों की तिरुवनंतपुरम के विभिन्न अस्पतालों में मौत हो गई है। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। जानकारी के अनुसार, कम से कम 380 लोगों का कोल्लम और राजधानी तिरुवनंतपुरम के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।