कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी और फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के साथ-साथ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
बंगाल के अटॉर्नी जनरल की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां मुख्य आरोपी है। राज्य ने बुधवार को पुलिस जांच के निलंबन को संशोधित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने पूछा, अगर हम शेख शाहजहां को गिरफ्तार करते हैं, तो हमें किस मामले में गिरफ्तारी दिखानी चाहिए’? मुख्य न्यायाधीश पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वह कहां हैं। इसके बाद ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस शाहजहां को पिछले 43 मामलों में भी गिरफ्तार कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में ईडी ने आशंका जताई, ‘अगर पुलिस को जांच की जिम्मेदारी दी गई तो सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकती है। राज्य पुलिस के गिरफ्तार किए जाने पर मामूली धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मौके पर जाने की अनुमति
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली से आई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी। पिछले रविवार को कमेटी के प्रतिनिधियों ने संदेशखाली जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया था। कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद्र की खंडपीठ ने बुधवार को उन्हें संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी।
भाजपा का दो दिवसीय धरना
भाजपा ने कोलकाता में बुधवार से दो दिनों के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनका यह धरना प्रदर्शन हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओ की ओर से ग्रामीणों पर अत्याचार के खिलाफ है। भाजपा की राज्य इकाई के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।