कोच्चि मराडू फ्लैट विध्वंस मामले पर आज उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। जिसमें उन्होंने प्रति फ्लैट मालिकों को चार हफ्ते के अंदर 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त जजों, तकनीकी विशेषज्ञों और सिविल इंजीनियर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो फ्लैट मालिकों के देय मुआवजे का मूल्यांकन करेगी।
मरदु आवास सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शमसुद्दीन करुणागपल्ली ने कहा, 'फ्लैट मालिकों को कुछ राहत मिली है। आज शीर्ष अदालत ने फ्लैट मालिकों के अधिकारों को पहचाना है और सरकार को उन्हें मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह एक अच्छा निर्णय है लेकिन इस फैसले को किस तरह से लागू किया जाएगा यह साफ नहीं है।'