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केरल में नहीं ठहर पाएंगे सात दिन से अधिक, करने वाले हैं यात्रा तो नए नियमों को जान लीजिए

Mon, 15 Jun 2020 08:25 PM IST
Rohit Ojha न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
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भारत में कोरोना वारयरस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : PTI
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देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए केरल की सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश उनके लिए हैं जो व्यापार, इलाज, कोर्ट केस, संपत्ति की देखरेख और शिक्षा से संबंधित कामों के लिए दूसरे राज्यों से केरल आ रहे हैं। सोमवार को जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार अब दूसरे राज्यों से करेल आने वाले लोगों को राज्य में सात दिन ज्यादा रहने की अनुमति नहीं होगी। आठवें दिन उन्हें हर हाल में केरल छोड़ना ही होगा।

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केरल में प्रवेश के लिए लोगों को केरल सरकार के पोर्टल  (जगराता पोर्टल) पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं से अपनी यात्रा के लिए एंट्री पास हासिल करना होगा। जिले के जिला अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही यात्रा के लिए मंजूरी मिलेगी। केरल देश के उन राज्यों में है जहां कोरोना का संक्रमण सबसे पहले फैला था, लेकिन केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण पर बखूबी नियंत्रण पा लिया।

  • एक बार जब यात्री केरल पहुंचे जाएंगे तो सीधे उन्हें होटल जाना होगा। एयरपोर्ट, स्टेशन या बस टर्मिनल्स में कहीं भी घूमने की इजाजत नहीं।
  • यात्री निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे और ना ही किसी अन्य जगह जाएंगे।
  • आने वाले यात्रियों को 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के संपर्क में आने से बचना चाहिए।
  • शैक्षणिक काम से आए छात्र अपने कमरे के अलावा बिना किसी उद्देश्य के कमरे से बाहर नहीं जाएंगे।
  • यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 
  • यात्री संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बिना अपनी यात्रा को बढ़ा नहीं सकते।
  • हल्का बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस फूलना जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो 'दिशा' हेल्पालाइन नंबर 1056 पर संपर्क करें।
  • अगर किसी यात्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है और वो 14 दिन के भीतर लौटना चाहता है तो उसे कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा।

कर्नाटक में क्वारंटीन के नए नियम

कोरोनावायरस  से बचाव के लिए कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने राज्य में चेन्नई और दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए नए नियम जारी किए हैं। कर्नाटक सरकार के अनुसार इन दोनों जगहों से आने वाले लोगों को तीन दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 11 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ये आदेश जारी किए हैं। राज्य में अभी तक महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिनों तक संस्थागत क्वारेंटाइन में रखने के नियम थे।

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