केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को शिक्षक के हाथ काटने के मामले में दूसरे चरण के मुकदमे को टालने के लिए दो आरोपियों की याचिका को खारिज कर दी है। बता दें कि वर्ष 2010 में, न्यूमैन कॉलेज थोडुपुझा में एक शिक्षक की दाहिनी हथेली को कथित तौर पर दूसरे सेमेस्टर बीकॉम परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद काट दिया गया था। आरोपियों ने बताया था कि इस प्रश्नपत्र में पैगंबर मोहम्मद का संदर्भ था। इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सदस्यों को बाद में गिरफ्तार किया गया था।