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त्रिशूर चुनाव पर विवाद: केंद्रीय मंत्री गोपी की याचिका खारिज, केरल हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे का सामना करना होगा

Wed, 01 Apr 2026 01:30 PM IST
अमन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

केरल हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की याचिका खारिज कर दी है। अब उनके चुनाव के खिलाफ दायर मामले में मुकदमा चलेगा। उन पर चुनाव प्रचार में धार्मिक प्रतीकों के गलत इस्तेमाल का आरोप है।
 
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सुरेश गोपी - फोटो : इंस्टाग्राम- सुरेश गोपी
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विस्तार
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केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ दायर उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने यह फैसला सुनाया। अब सुरेश गोपी को इस मामले में कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
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त्रिशूर के रहने वाले और एआईवाईएफ नेता बिनॉय एएस ने सुरेश गोपी के खिलाफ यह चुनावी याचिका दायर की थी। बिनॉय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सुरेश गोपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गलत तरीके अपनाए। याचिका के अनुसार, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए धार्मिक प्रतीकों का गलत इस्तेमाल किया।

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सुरेश गोपी वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024 के चुनाव में केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही उन्होंने केरल में बीजेपी का दशकों पुराना इंतजार खत्म किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 74,686 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।
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सुरेश गोपी एक मशहूर अभिनेता भी हैं। कोर्ट ने फिलहाल उनकी उस दलील को नहीं माना जिसमें उन्होंने याचिका को सुनवाई के लायक नहीं बताया था। कोर्ट के इस विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है। अब इस मामले की पूरी सुनवाई ट्रायल के जरिए होगी।

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