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Telegram: केरल HC ने टेलीग्राम को ब्लॉक करने वाली याचिका का किया निस्तारण, अश्लील मैसेज प्रसारित करने का आरोप

Thu, 23 Mar 2023 07:06 AM IST
वीरेंद्र शर्मा एएनआई, कोच्चि

सार

केंद्र सरकार के वकील ने यह भी बताया कि मध्यस्थ मंच के शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने के अलावा, याचिकाकर्ता के पास आईपीसी के तहत किए गए किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी है। 
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केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत में टेलीग्राम को ब्लॉक करने वाली याचिका का निस्तारण किया। महिला द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है।  
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केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के वकील के प्रस्तुत करने पर जनहित याचिका का निस्तारण किया। याचिका में कहा गया, टेलीग्राम का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा था और समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा था। टेलीग्राम का भारत में कोई नोडल अधिकारी या पंजीकृत कार्यालय नहीं है और जांच एजेंसियां उचित जांच सुनिश्चित करने में असमर्थ थीं क्योंकि उपयोगकर्ताओं को आवेदन पर अपनी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्र सरकार के वकील ने यह भी बताया कि मध्यस्थ मंच के शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने के अलावा, याचिकाकर्ता के पास आईपीसी के तहत किए गए किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का भी उपयोग कर सकता है। 
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