केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के पुलिस प्रमुख को नए अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आईजी श्रीजिथ को छोड़कर नए अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया है। बता दें कि श्रीजिथ पलाथाई बाल शोषण मामले में जांच की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मौजूदा सदस्यों को छोड़कर एसआईटी के पुनर्गठन का भी आदेश दिया है।