केरल उच्च न्यायालय ने बीते शनिवार को त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और कोचीन देवास्वोम बोर्ड को निर्देश दिया कि आगामी तीर्थयात्रा सीजन के दौरान उनके प्रबंधन के तहत इदाथावलम (ट्रांजिट कैंप) के रूप में चिन्हित मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें। बता दें कि हाईकोर्ट सबरीमाला के विशेष आयुक्त की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।