केरल हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
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केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेलवे बोर्ड को सख्त फटकार लगाई क्योंकि बोर्ड ने कई महीने बीत जाने के बावजूद तत्काल टिकट बुकिंग में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है या नहीं इस पर जवाब नहीं दिया। कोर्ट की बेंच के मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम ने बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा तीन सप्ताह और समय मांगने पर नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट ने कहा इतना सरल मुद्दा होने के बावजूद आप इतना समय ले रहे हैं। कई महीने समय देने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यदि आप जवाब नहीं दे सकते, तो हम खुद इस मुद्दे का निर्णय कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित किया और स्पष्ट किया कि रेलवे बोर्ड को इस अवधि में अपना जवाब जमा करना अनिवार्य है।
यह आदेश एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें केंद्र सरकार के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया था।
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