केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के द्वारपालकों की सोने की परत चढ़ाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिना स्पेशल कमिश्नर को बताए पट्टियां हटाने पर सवाल उठाए और पुलिस को पूरे दस्तावेज जब्त करने का निर्देश दिया। जांच अब उस दिन से शुरू होगी जब पहली बार चढ़ाई हुई थी।
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सबरिमाला मंदिर के सामने स्थित द्वारपालक की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाई मामले में बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत कोर्ट ने मामले में सोने की चढ़ाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड तत्काल जब्त करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और केवी जयकुमार की बेंच ने यह निर्देश दिया। मामले में सवाल यह था कि बिना स्पेशल कमिश्नर, सबरीमाला को पहले बताए, द्वारपालकों पर लगी सोनाली ताम्र पट्टियां क्यों हटाई गईं।
रिकॉर्ड की तत्काल जब्ती के आदेश
कोर्ट ने टीडीबी को दिए थे अहम निर्देश
बता दें कि यह आदेश ऐसे समय आया है जब दो दिन पहले कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को निर्देश दिया था कि वे चेन्नई से सोने की चढ़ाई वाली ताम्र पट्टियों को वापस सबरिमला लेकर आएं। कोर्ट ने बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा था कि बिना अनुमति के इस तरह की चीजें हटाना अनुचित है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को बोर्ड ने मीडिया में आई खबरों का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि सबरिमला मंदिर के द्वारपालकों की सोने की पट्टियां बिना अनुमति छन्नई भेजी गई हैं।
ये भी पढ़ें:- Army: म्यांमार सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने किया ईस्टर्न कमांड मुख्यालय का दौरा, भारत ने भेंट किए आईटी लैब उपकरण