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Kerala: हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश, मुनम्बम जमीन विवाद सुलझाने के लिए गठित किया था न्यायिक आयोग

Mon, 17 Mar 2025 09:50 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि।

सार

Kerala: केरल हाईकोर्ट ने मुनम्बम जमीन विवाद पर राज्य सरकार के न्यायिक आयोग को अवैध घोषित कर दिया। भाजपा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान वक्फ विधेयक में संशोधन से ही संभव हैं। 
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केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुनम्बम जमीन विवाद की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना पूरी तरह विचार किए और केवल एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत न्यायिक आयोग की नियुक्ति की थी। 
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इसके साथ कोर्ट ने इसे अवैध घोषित करते हुए कहा कि आयोग की नियुक्ति में कोई सार्वजनिक हित नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आयोग की नियुक्ति के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुनम्बम क्षेत्र में जमीन के स्वामित्व की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पिछले साल राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसके बाद एर्नाकुलम स्थिति केरल वक्फ समरक्षण वेधी ने राज्य सरकार आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

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इस बीच, विपक्ष के नेता वी.डी.सतीशन ने राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि इस मामले को दस मिनट में सुलझाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए इस मामले में देरी की। 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ने क्या कहा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ने कहा कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान केवल वक्फ विधेयक में संशोधन के जरिए ही संभव है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) से अपील की कि अगर वे मुनम्बम के निवासियों के साथ खड़े हैं तो वह संसद में वक्फ विधेयक में संशोधन का समर्थन करें।  
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चेरई और मुनम्बम गांवों के निवासियों का क्या है आरोप
एर्नाकुलम जिले के चेरई और मुनम्बम गांवों के निवासियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन और संपत्ति पर अवैध दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकृत दत्सावेज और जमीन कर भुगतान की रसीदें हैं।  




 
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