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Kerala: ड्रग्स जब्ती मामले में केरल के पूर्व परिवहन मंत्री को तीन साल की जेल, सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी

Sat, 03 Jan 2026 08:10 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
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पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू - फोटो : एक्स
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केरल की एक अदालत ने ड्रग्स जब्ती मामले में पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 1990 का है। राजू तब एक कनिष्ठ वकील थे और इस मामले में आरोपियों की ओर से पेश हुए थे। वर्तमान में वह वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के घटक दल जनधिपत्य केरल कांग्रेस के विधायक हैं।

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नेदुमंगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने शनिवार को राजू को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से 61.5 ग्राम हशीश जब्ती से जुड़े मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। कोर्ट ने मामले में एक अन्य आरोपी केएस जोस को भी दोषी ठहराया। जोस तब तिरुवनंतपुरम की एक कोर्ट का क्लर्क था। कोर्ट ने जोस को दूसरी सजाओं के अलावा, सेक्शन 409 के तहत एक साल की जेल की सजा सुनाई।

सत्र न्यायालय ने शुरू में आरोपी आंद्रे साल्वाटोर सेर्वेली को दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में 1991 में केरल हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बचाव पक्ष कोर्ट में दलील दी थी कि जिस अंतर्वस्त्र में प्रतिबंधित सामग्री छिपाई गई थी, वह आरोपी के लिए बहुत छोटा था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच में बाद में पता चला कि राजू ने जोस के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट की अदालत में रखे गए साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की साजिश रची थी।

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