सार
केरल में तीन तलाक और क्रूरता के मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय सुहैल को गिरफ्तार किया। उस पर भारतीय न्याय संहिता और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट 2019 के तहत केस दर्ज है। आरोपी पर दहेज मांग, धमकी और फोन पर तीन तलाक देने का आरोप है।
केरल पुलिस ने तीन तलाक और पत्नी के साथ क्रूरता करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने मुवत्तुपुझा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 के तहत केस दर्ज किया गया है। उस पर मुस्लिम महिलाओं के लिए बने (शादी के अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 के सेक्शन 3 और 4 के तहत भी दर्ज किया गया था। जो तीन तलाक को गैरकानूनी और अमान्य बनता है। आरोपी की पहचान 32 वर्ष के सुहैल के रूप में हुई है, जो अलप्पुझा ज़िले के कार्तिकप्पल्ली तालुक का रहने वाला है।
पुलिस ने कहा कि इस दंपत्ति ने 18 सितंबर, 2016 को मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी और पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे। शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद सुहैल ने कथित तौर पर दहेज की मांग की और परेशान करना शुरू किया। इन सब से परेशान होकर महिला को मुवत्तुपुझा इलाके में अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पुलिस ने बताया कि 21 मई, 2025 को रात करीब 9 बजे, आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ फोन पर गाली गलौज की और महिला और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। बाद में दूसरे फोन नंबर से एक मेसेज भेजा, जिसमें उसने महिला को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया है। शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ लगातार शारीरिक और मानसिक क्रूरता की गई।