फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस के गवाह की प्रताड़ना पर राज्य से मांगा जवाब

Thu, 09 Aug 2018 01:22 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
kathua case - फोटो : file photo
विज्ञापन

कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के अहम गवाह तालिब हुसैन को फर्जी रेप मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा कथित प्रताड़ना के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हालांकि किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। मालूम हो कि हुसैन के एक करीबी रिश्तेदार ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दायर की है।      

विज्ञापन

 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह से सवाल किया कि हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे कस्टडी में रखा गया है। ऐसे में हैबियस कॉरपस की याचिका कैसे दायर की जा सकती है। आप अपनी शिकायत मजिस्ट्रेट से कर सकती हैं। इस पर इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत वैध हो या अवैध, अगर कस्टडी में प्रताड़ित किया जा रहा हो तो इस तरह की याचिका दायर की जा सकती है।

इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार को याचिका में लगाए गए आरोप पर एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि फर्जी बलात्कार के एक मामले में तालिब हुसैन को जबरन कस्टडी में रखा गया है और पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें