एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कार्ति से जांच अधिकारियों को अपने दौरे संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। कार्ति ने अदालत से फ्रांस और लंदन में टेनिस मैच देखने के लिए जाने की अनुमति मांगी थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को मंगलवार को विदेश जाने की अनुमति दे दी। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके उनका रुख पूछा था, जिसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी पर अनुमति दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अर्जी पर अनुमति दी, हालांकि कोर्ट ने कार्ति से कहा कि वह जांच एजेंसियों को अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं। याचिका में कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह 17 फरवरी से एक मार्च के बीच लंदन और फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट को देखना चाहते हैं।
इस बीच कार्ति के वकील अर्शदीप खुराना और अक्षत गुप्ता ने उनके अर्जी को पेश किया। उन्होंने कहा कि टेनिस टूर्नामेंट देखने के साथ कार्ति कुछ बिजनेस मीटिंग भी करना चाहते हैं।
उल्लेखनीय है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम अपने पिता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम अंतरिम जमानत पर हैं। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।