आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वाले लोगों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत की खबर सुनाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार उन लोगों से जरूरी सुविधाएं नहीं छीन सकती, जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किनागी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
बेंच ने आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य डाउनलोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक सेवाएं बाधित नहीं की जा सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में मार्च महीने से लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। इसके बाद से ही सरकार आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गंभीर रही और लोगों से अपील की कि वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वालों को जरूरी सेवाओं से वंचित रखा जाएगा। ऐसा भी कहा गया था कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर सकती है। हालांकि जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था, तब लोगों के मेडिकल डाटा को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थीं।
हालांकि सरकार ने तब साफ किया था कि लोगों का गोपनीय डाटा गोपनीय ही रहेगा।