फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ranya Rao Gold Smuggling Case: रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोके केंद्र; हाईकोर्ट का निर्देश

Wed, 19 Mar 2025 11:25 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरू

सार

तीन मार्च को बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रान्या राव को तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें भी जब्त की गई थीं।
विज्ञापन
रान्या राव। - फोटो : ANI/Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री हर्षवर्दिनी रान्या राव और उनके पिता के रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया संस्थानों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है।

यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है। मामले में अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। रान्या राव की मां एचपी रोहिणी ने 12 मार्च को एक दीवानी अदालत का रुख किया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था। बाद में रान्या के पिता की ओर से दायर याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय की ओर से भी इसी प्रकार का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि, रान्या के परिवार का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और नुकसानदायक सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा है।

दुबई से आने पर तीन मार्च को बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रान्या राव के पास से कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त किए जाने से जुड़ा हुआ है। इसके बाद रान्या के आवास की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें