Film Industry- सांकेतिक तस्वीर
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कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के फिल्मों या टीवी कार्यक्रमों में अभिनय करने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रतिबंध के प्रस्ताव का ड्राफ्ट भी कर्नाटक राज्य लोक सेवा (आचरण) नियमावली-2020 के नाम से जारी कर दिया गया है।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को जारी किए ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या करें और क्या नहीं करें के नियमों का खाका पेश किया है। सरकार ने राज्य की जनता से 15 दिन के अंदर इस ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा है। ड्राफ्ट की गजट अधिसूचना के 15 दिन के बाद इसे पारित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना उचित अधिकारी की अनुमति लिए फिल्मों या टीवी कार्यक्रमों में न तो अभिनय करेगा और न ही उससे जुड़ी किसी गतिविधि के साथ खुद को जोड़ेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के किसी भी अखबार या पाक्षिक प्रकाशन के संपादकीय या प्रबंधन से जुड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
सरकारी ड्यूटी के अतिरिक्त किसी भी तरह की किताब के प्रकाशन से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक तरीके से जुड़ने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि कभी कभी साहित्यिक, नाटक, निबंध, कविता, लघु कहानियां, उपन्यास आदि प्रकाशित कराने के लिए किसी तरह की इजाजत नहीं लेनी होगी।