कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। 13 मई को राज्य के चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। राज्य में कुल 58,282 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 24,063 शहरी और 34,219 केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का एलान हो गया है। राज्य में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है। वहीं चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा है। कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की सरकार है। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
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1. कब होंगे चुनाव, नतीजे कब आएंगे?
चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तारीखों का एलान किया। राज्य में 10 मई को मतदान होगा। 13 मई को राज्य के चुनावी नतीजे आएंगे।
2. चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू होगी?
13 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।प्रत्याशी 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं, 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।
नोटिफिकेशन: 13 अप्रैल
नामांकन: 20 अप्रैल
नामांकन वापस लेने की तारीख: 24 अपैल
3. कितने वोटर्स डालेंगे वोट?
चुनाव आयोग के अनुसार, इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
4. कितनी महिलाएं डालेंगी वोट?
राज्य में महिला वोटर्स की संख्या 2.59 करोड़ है जबकि पुरुष वोटर्स 2.62 करोड़ हैं।
5. कितने लोग पहली बार डालेंगे वोट?
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 9.17 लाख मतदाता ऐसे होंगे, जो पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है।
6. थर्डजेंडर वोटर्स कितने?
चुनाव आयेाग के अनुसार, इस चुनाव में 4,699 थर्डजेंडर वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
7. कितनी सीटें आरक्षित और कितनी सामान्य?
राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटों में से 36 सीटें एससी के लिए और 15 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं।
8. राज्य में कितने पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे?
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 58,282 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 24,063 शहरी और 34,219 केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे।
9. महिलाएं भी संभालेंगी पोलिंग स्टेशन
चुनाव आयोग के मुताबिक, सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग कराने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। 1320 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनका संचालन महिलाएं करेंगी।
10. वोटर आईडी कार्ड नहीं तो इन 12 पहचान पत्रों की मदद से डाल सकेंगे वोट
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी आप वोट कर सकेंगे। इसके लिए आपको इन 12 में से किसी एक पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर दिखाना होगा।
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड।