कर्नाटक के परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों पर सवार सभी लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन न करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग ने कहा है कि नए निर्देशों के अनुसार, दो पहिया वाहन पर सवार 4 साल से ज्यादा के उम्र के सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम तोड़ने पर राज्य सरकार ने तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और ऐसे मामले में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने सवारियों की सुरक्षा के लिए पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है। यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश के बाद आया है।