फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कर्नाटक अयोग्य विधायक मामला: याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

Tue, 17 Sep 2019 11:25 AM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एमएम शांतानागौडर ने मंगलवार को खुद को अलग कर लिया है। विधायकों ने अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी।

विज्ञापन


न्यायाधीश शांतानागौडर, न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा, ‘‘इस मामले (की सुनवाई) में, मैं शामिल नहीं हो रहा हूं।’’
 

पीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है।

इससे पहले न्यायालय ने विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने संबंधी कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था और पूछा था कि इसकी क्या जल्दी है और याचिकाएं सूची के अनुसार ही सुनवाई के लिए आएंगी।
विज्ञापन


विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने उन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी।

कुमारस्वामी विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी क्रम में वहां पर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनी थी।
विज्ञापन


अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें