कर्नाटक के बंगलूरू में 11 अगस्त की रात हुई हिंसा मामले में डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत आने वाले क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। बंगलूरू पुलिस ने रविवार को बताया कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में धारा 144 अब 18 अगस्त सुबह छह बजे तक लागू रहेगी।
पुलकेशी नगर से कांग्रेस के विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने पर डीजे हल्ली और आसपास के इलाके में मंगलवार रात (11 अगस्त) को भीड़ हिंसक हो गई थी। भीड़ ने कई वाहनों में आग लगाई थी और श्रीनिवासमूर्ति और उनके भतीजे नवीन के घर पर पत्थरबाजी की थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 105 लोग घायल हो गए, जिसमें 70 पुलिस वाले और 35 नागरिक शामिल हैं।
दंगाइयों ने विधायक के आवास और डीजे हल्ली पुलिस थाने के अलावा पुलिस के वाहनों और कई निजी वाहनों में आग लगा दी थी। दंगाइयों ने विधायक और उनकी बहन के आवास पर लूटपाट भी की थी।।