केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन लेने की पात्रता के लिए मृत सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार की आमदनी के मानदंडों को उदार बनाने का निर्देश दिया है। केद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार पेंशन के लिए यह ढिलाई दिव्यांग परिजनों के लिए दी गई ताकि उनके उपचार में आर्थिक सहायता हो सके।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चे/भाई-बहन जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित हैं उनके लिए यह निर्देश जारी किया।