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IT Rules Amendment: सिब्बल बोले- सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानों के लिए चलेगा मुकदमा, PIB ने खारिज किया दावा

Sat, 29 Oct 2022 03:31 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आईटी नियमों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले टीवी नेटवर्क्स पर कब्जा किया, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा करने वाले हैं।  
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कपिल सिब्बल (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आईटी नियमों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले टीवी नेटवर्क्स पर कब्जा किया, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा करने वाले हैं।  

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सिब्बल ने कहा, उन्होंने पहले टीवी नेटवर्क पर कब्जा किया और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने वाले हैं। यह एक प्रकार से देश की मीडिया पर व्यापक कब्जा है। देखा जाए तो हम एक आचार संहिता, एक राजनीतिक दल, एक शासन प्रणाली और किसी के प्रति जवाबदेही न होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 

आईटी नियमों में संशोधन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार के लिए सुरक्षित और दूसरों के लिए असुरक्षित, इस सरकार की हमेशा से यही नीति रही है। आम नागरिकों के लिए सोशल मीडिया ही एकमात्र मंच बचा था। अब 'मानहानिकारक' बयान देने पर लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। 

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उन्होंने आगे कहा, हमें सोशल मीडिया की ताकत को समझना होगा। किसी भी सरकार के पास इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है और न ही वो ये जानती हैं कि इससे कितना संबंध रखा जाए। हालांकि, सरकार को इसका इस्तेमाल जनता को और ताकत देने में करना चाहिए, न कि कमजोर करने में। 

हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सिब्बल के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आईटी के संशोधित नियमों के तहत मानहानिकारक बयान देने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। 
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