सीबीआई ने गुजरात सरकार पर अपने तीन पुलिस अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में कहा, गुजरात सरकार 2004 में हुए इसरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले मे दोषी अपने तीन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रही है। इनमें आईपीएस जीएल सिंघल भी हैं।
सीबीआई ने विशेष जज वीआर रावल के निर्देश पर राज्य सरकार से सिंघल, तरुण बारोत और ए चौधरी पर कार्रवाई की इजाजत मांगी थी। सीपीसी की धारा 197 के तहत सरकारी कर्मचारी को सजा देने के लिए राज्य सरकार की इजाजत जरूरी है।
विशेष अभियोजक आरसी कोडेकर ने कहा, गुजरात सरकार ने अभियुक्त अफसरों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। हमने कोर्ट में इसकी शिकायत की है।