फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 अक्टूबर तक रहेंगे जेल में, खा सकेंगे घर का खाना

Thu, 03 Oct 2019 05:01 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
पी चिदंबरम - फोटो : PTI
विज्ञापन

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अब चिदंबरम 17 अक्तूबर तक जेल में रहेंगे। 

विज्ञापन

 

दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी घर का खाने मिलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अनुमित दी कि चिदंबरम न्यायिक हिरासत के दौरान दिन में एक समय घर का खाना खा सकते हैं। बता दें कि चिदंबरम के कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए। 
 

बता दें कि चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी भी इस पीठ में शामिल हैं।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि मामला सूचीबद्ध करने के संबंध में फैसला लेने के लिए चिदंबरम की याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजी जाएगी। कांग्रेस नेता इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।
विज्ञापन


चिदंबरम ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें