पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 24 नवंबर तक उनकी हिरासत मिल गई है। इसके अलावा सीबीआई मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में अदालत ने हिरासत बढ़ाए जाने की कोई तारीख नहीं दी थी। न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने कहा था, 'हिरासत बढ़ाई जाती है, लेकिन सीबीआई मामले में सुनवाई की अगली तारीख ईडी मामले में सुनवाई के बाद तय की जाएगी।'
विशेष जज अजय कुमार कुहार ने बृहस्पतिवार को 3 बजे के लिए चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया था। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007-08 में मिली विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में अनियमितता के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर यह मंजूरी दी गई थी। एजेंसी ने चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर समूह के प्रवर्तकों इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के जरिये कथित रूप से भ्रष्टाचार और धनशोधन का आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने 2017 में एफआईपीबी को निरस्त कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई ने इस मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वे पिछले 55 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं।