हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अगली तारीख तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन चिदंबरम को बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। उन्हें बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिये बुलाया गया था।
लेकिन एजेंसी कर सकती है पूछताछ, याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
चिदंबरम के खिलाफ मामला आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिये एफआईपीबी की अनुमति दिलाने में अनियमितता व घूसखोरी से जुड़ा है। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते चिदंबरम ने बुधवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस एके पाठक ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। सीबीआई की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम को केवल पूछताछ के लिये बुलाया गया था। साथ ही कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका नहीं दे सकते। पहले जिला अदालत अर्जी देनी चाहिये थी।