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Pension: केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 दिन बाद 'एकीकृत पेंशन योजना' लागू, NPS से UPS में आने पर मिलेगा ये सब

सार

केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Freepik
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विस्तार
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केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 12 दिन बाद यानी पहली अप्रैल से 'एकीकृत पेंशन योजना' लागू हो जाएगी। जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आएंगे, उन्हें क्या कुछ मिलेगा, ये सब बातें तय कर ली गई हैं। न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान होगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि यह स्कीम, विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है। 'एकीकृत पेंशन योजना', कर्मचारियों को बाजार संबद्ध प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यूपीएस, राजकोषीय विवेक साथ-साथ अंतर नागरिक और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। 
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वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सोमवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। चौधरी के अनुसार, यूपीएस का शुभारंभ 24 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के मकसद से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 'एनपीएस' के अधीन एक विकल्प के रूप में किया गया है। 

ये हैं यूपीएस की विशेषताएं ... 
  • न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 माह के दौरान प्राप्त औसत मूल्य वेतन के 50 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष तक की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। 
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  • कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे स्वीकार्य भुगतान के 60 प्रतिशत की दर से उसकी पत्नी/पति को सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान।
     
  • न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान।
     
  • सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक। सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी। 
     
  • प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग की दर से ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी। 

    यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं। वे निम्नानुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। 
     
  •  किसी कर्मचारी के दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त करने के मामले में अधिवर्षिता की तिथि से, सरकार द्वारा किसी कर्मचारी की एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1956 के अंतर्गत शास्ति नहीं है) के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किए जाने के मामले में इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की तिथि से और  25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती है तो कर्मचारी जिस तिथि को अधिवर्षिता प्राप्त करता। 
     
  • केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। 
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