दिल्ली कोर्ट ने जामा मस्जिद के निकट 2010 के आतंकी हमले से संबंधित दो मामलों में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला 19 सितंबर, 2010 को जामा मस्जिद के गेट नंबर-तीन के बाहर विदेशी पर्यटकों की बस पर गोलीबारी व उसके कुछ समय बाद वहां एक कार में हुए धमाके से जुड़ा है।
Delhi Court frames charges against Indian Mujahideen terrorist Yasin Bhatkal in two cases related to the 2010 terror attack near Jama Masjid
— ANI (@ANI) August 29, 2017
इससे पहले एक अगस्त को कोर्ट ने 2010 जामा मस्जिद शूटआउट व बम विस्फोट मामले में यासीन भटकल समेत 11 आरोपियों को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया था।अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सभी के खिलाफ अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने इनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
यह आतंकी वारदात 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से पहले देश में दहशत फैलाने के लिए की गई थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
एनआईए ने यासीन भटकल को भारत-नेपाल सीमा से अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद 2013 के धमाकों के सिलसिले में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन धमाकों में 18 लोगों की जान चली गई थी।