विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव के मामले में उसे पाकिस्तान से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मंत्रालय ने मांग की कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के आदेश के अनुसार, बिना शर्त, बेरोकटोक और निर्बाध राजनयिक पहुंच मुहैया कराए।
पाकिस्तान द्वारा जाधव मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सूचना दिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव मामले में तीन वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र नामित करते हुए पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि मौत की सजा का सामना कर रहे कैदी के लिए वकील नियुक्त करने का भारत को एक और मौका दें।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के आदेश को लागू करने और भारत को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत है।