गृहमंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि कौन सी सेवाएं अगले 21 दिनों पर जारी रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दवाएं, राशन, दूध, पेट्रोल पंप बिजली, गैस सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, बैंक, डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, इंटरनेट ये सेवाएं चालू रहेंगी।
केंद्र सरकार के अधीन
रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसे जनसुविधाएं दे रही कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन व सप्लाई, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, आपात चेतावनी एजेंसियां
राज्य व केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के अधीन
- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपात सेवाएं, आपात प्रबंधन, जेल।
- जिला प्रशासन व ट्रेजरी
- बिजली, पानी व सफाई
- नगर निकाय : केवल सफाई व जल आपूर्ति के लिए जरूरी स्टाफ
अस्पताल और चिकित्सा से जुड़े संस्थान
- इनसे जुड़ी उत्पादन व वितरण ईकाइयां चाहे सरकारी हों या निजी खुली रहेंगी।
- डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, चिकित्सा उपकरण दुकानें, लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस काम करते रहेंगी
- सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पैरामेडिक व अन्य अस्पताल स्टाफ को आवागमन की अनुमति रहेगी।
व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठान
- दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली राशन की दुकानें, खाद्य पदार्थ व सामान, फल, सब्जियां, डेयरी व दूध के बूथ, मांस, मछली, पशु आहार।
जरूरी :
- जिला प्रशासन होम डिलीवरी व्यवस्था को प्रोत्साहित करे ताकि लोग कम संख्या में घर से निकलें।
- बैंक, बीमा कार्यालय व एटीएम
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण व केबल सेवाएं, अनिवार्य आईटी व आईटी आधारित सेवाएं।
जरूरी :
- जहां तक संभव हो घर से काम करने के लिए प्रेरित करें।
- आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, फार्मा, मेडिकल उपकरण की ई-कॉमर्स से सप्लाई।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम व गैस संबंधित रिटेल व भंडार प्रतिष्ठान
- ऊर्जा उत्पादन, वितरण व सप्लाई यूनिट व सेवाएं
- कोल्ड स्टोरेज व गोदाम सेवाएं
- निजी सुरक्षा सेवाएं।
ये बंद रहेंगे
- व्यवसायिक वाहन, बस, ट्रेन, मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब, सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, हफ्ते में लगने वाले बाजार, सभी सरकारी दफ्तर।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।