भारतीय डाक विभाग 15 अक्तूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू करेगा। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में डाक विभाग ने कहा, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार, नए टैरिफ नियम के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले डाक शिपमेंट पर घोषित माल मूल्य के 50 प्रतिशत की एक समान दर से सीमा शुल्क लागू होगा।
बयान में कहा गया है, डाक विभाग 15 अक्तूबर, 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर शुरू करने की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश 14324 के बाद, 22 अगस्त के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को निलंबित किया गया था।
भारतीय डाक ने कहा, अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के आयात शुल्क के संग्रह और प्रेषण के लिए लागू की गई नई नियामक आवश्यकताओं के कारण यह निलंबन आवश्यक हो गया था। इसमें आगे कहा गया है कि कूरियर या वाणिज्यिक खेपों के विपरीत, डाक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त आधार या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाता है।
डाक विभाग ने कहा कि वह डीडीपी (डिलीवरी ड्यूटी पेड) और योग्य पार्टी सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। बयान में कहा गया है, डाक शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्यातकों को संशोधित अमेरिकी आयात आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए किफायती अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी दरों का लाभ मिलता रहे।