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अब नहीं मिलेगा लाभ: पीएफआई पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, विदेशी फंडिंग पर लगाई रोक

Wed, 16 Jun 2021 03:34 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

आयकर विभाग द्वारा मार्च में जारी एक आदेश में कहा गया है कि पीएफआई के लिए कर लाभ को 2016-17 से रद्द किया जा रहा है।
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income tax department - फोटो : wiki
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विस्तार
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आयकर विभाग ने विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर शिकंजा कसते हुए संगठन के बैंक खातों में विदेशों से मिल रही फंडिंग पर रोक लगा दी। पीएफआई को इनकम टैक्स के नियमों में मिल रही छूट को कम किया गया है।

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आयकर विभाग को पीएफआई के खातों में विदेश से आ रहे पैसे की सूचना मिली थी। यह आरोप भी था कि पीएफआई के खातों में अवैध तरीकों से धन जमा किया जा रहा है। इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने पीएफआई को आयकर विभाग से 12एए (3) के तहत मिली मान्यता को रद्द कर दिया।

आयकर विभाग द्वारा मार्च में जारी एक आदेश में कहा गया है कि पीएफआई के लिए कर लाभ को 2016-17 से रद्द किया जा रहा है। इस आदेश का स्पष्ट रूप से मतलब है कि पीएफआई को अब आयकर का भुगतान करना होगा और जो लोग इसे दान करते हैं उन्हें आयकर छूट भी नहीं मिलेगी।
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केरल के वन क्षेत्र में मिले विस्फोटक के पीएफआई से संबंधित होने का संदेह
केरल के एक वन क्षेत्र से जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है, जहां पीएफआई कथित तौर पर एक प्रशिक्षण शिविर संचालित कर रहा है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य के वन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कोल्लम जिले में छापेमारी की जिसमें जिलेटिन की दो छड़ें, चार डेटोनेटर, बैटरी, कुछ तार और चिपकाने वाले पदार्थ बरामद हुए। जिले के पठानपुरम में केरल वन विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले काजू उत्पादन क्षेत्र में विभाग द्वारा तलाशी ली गई।

सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि पीएफआई कथित तौर पर पठानपुरम में कुछ गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कर रहा है और विस्फोटक उसके शिविर की रसद का हिस्सा हैं। पीएफआई के खिलाफ ईडी धन शोधन और सीबीआई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत जांच कर रही है।

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