अभिनेता शाहरुख खान को बेनामी संपत्ति का लाभार्थी होने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के संपत्ति कुर्की के आदेश को आधारहीन बताया। अभिनेता की यह संपत्ति महाराष्ट्र के अलीबाग में है।
न्यायिक प्राधिकरण (एए) ने शाहरुख और कंपनी देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पर विभाग को कड़ी फटकार लगाई। कंपनी में शाहरुख की पत्नी गौरी और उनके ससुराल पक्ष के लोग हिस्सेदार हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष डी. सिंघई और सदस्य (विधि) तुषार वी. शाह की खंड पीठ ने कहा, ‘तालुका अलीबाग के ठाल गांव की यह कृषि भूमि और उस पर बना ढांचा बेनामी संपत्ति नहीं है। इसकी कुर्की जायज नहीं है।’ आयकर विभाग ने अलीबाग स्थित इस कृषि भूमि, इस पर बने फार्म हाउस और प्लाट को कुर्क किया था। इनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है।