सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें राज्य की पूर्व सीएम जे. जयललिता की मौत की जांच मामले में राज्य सरकार की तरफ से एक सदस्य वाली जांच समिति के गठन के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
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जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने चेन्नई के पीए जोसेफ की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से बिना किसी प्रस्ताव के पारित किए बगैर जांच समिति को अनुचित रूप से प्रभावित करने और उसके पक्षपातपूर्ण होने की आशंका है।
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पीठ ने पूछा, ‘आपकी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आप क्या चाहते हैं जांच जारी रहे या जांच नहीं होनी चाहिए।’ जब याचिकाकर्ता के वकील ने हां में जवाब दिया इस पर पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं करेगी।