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X-ray Machine: एक अप्रैल से एक्स-रे मशीन के आयात पर देना होगा 15 फीसदी शुल्क

Mon, 27 Mar 2023 06:14 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इसका मकसद देश में विनिर्माण संबंधी अड़चनों को दूर करना है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। अभी एक्स-रे मशीन, नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और अन्य सामान पर 10 फीसदी की दर से आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। 

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सीमा शुल्क की दरों में बदलाव वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इसका मकसद देश में विनिर्माण संबंधी अड़चनों को दूर करना है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। 

अक्तूबर-दिसंबर में सिर्फ 15 फीसदी दिवालिया मामलों का समाधान, वसूली 27%
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास अक्तूबर-दिसंबर, 2022 में दर्ज 267 मामलों में सिर्फ 15 फीसदी का निपटान हो सका है। भारतीय दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड ने कहा, इन मामलों में कुल दावा राशि की सिर्फ 27 फीसदी ही वसूली की जा सकी है।
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बोर्ड के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, कुल 1,901 में से 45 फीसदी मामले परिसमापन के जरिये निपटाए गए। तिमाही आधार पर 2022-23 की दूसरी तिमाही में एनसीएलटी में 256 मामले दर्ज किए गए, जो 2019-20 की समान तिमाही में दर्ज 2,000 मामलों से बहुत कम हैं।

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