इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की शिकायतें निपटाने के लिए समिति नहीं होने पर अब कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। एआईसीटीई ने अपने संस्थानों में छात्रों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने का तंत्र विकसित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने यहां छात्रों की शिकायतें निपटाने के लिए अलग समिति बनानी होगी। इस समिति को शिकायत आने के 15 दिन के भीतर उस पर क्या कदम उठाए इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
अगर कोई कॉलेज समिति नहीं बनाता है तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी और साथ ही उसके अनुदान को रोक दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम निजी कॉलेजों से 20 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज को काउंसिल द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सामान्य या विशेष सहायता कार्यक्रम से अलग कर दिया जाएगा। कॉलेजों को अपनी विवरण पुस्तिका, वेबसाइट पर भी इस समिति की पूरी जानकारी देनी होगी।