आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
पिछले साल दिसंबर में दीपक की जमानत याचिका को विशेष अदालत से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी डी नायक ने उन्हें जमानत दे दी। दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन धन शोधन मामले के संबंध में पिछले साल सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ, आईसीआईसीआई बैंक की नीतियों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के लिए ऋण स्वीकृत कर आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी महीने में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर व उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया था। कुल 78 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त हुई थी। इसमें मुंबई में एक फ्लैट और चंदा के पति के कंपनी की प्रापर्टी शामिल थी।