महिला को पति ने वाट्सऐप पर दिया तीन तलाक
- फोटो : ANI
महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने हाल ही में कानून बने तीन तलाक अधिनियम के तहत एक 35 साल के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसपर अपनी पत्नी को कथित तौर पर वाट्सऐप के जरिए तलाक देने का आरोप है। महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दर्ज यह पहला मामला है। संसद ने बुधवार को इसे पास किया है। पुलिस का कहना है कि शादी के तीन साल बाद पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसके विवाहेत्तर संबंध हैं।
पुलिस ने गुरुवार रात को तब मामला दर्ज किया जब महिला ने ठाणे के आयुक्त कार्यालय में शिकायत की। 31 साल की महिला के पास एमबीए की डिग्री है। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला का कहना है कि सात सितंबर 2015 को उसकी शादी 35 साल के शख्स से हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। हालांकि शादी के पहले दिन से ही उसके ससुरालवाले और पति उसका शोषण कर रहे थे।
एक अधिकारी ने कहा, 'पति कथित तौर पर पैसों की मांग कर रहा था। महिला के पिता ने कर्ज लेकर दामाद को बाइक खरीदकर दी।' जब शोषण खत्म नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता ने घर छोड़ दिया और वह 2017के मध्य में अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए आ गई। सितंबर 2017 में महिला को अपने पति के कथित विवाहेत्तर संबंध के बारे में पता चला।
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पुलिस अधिकारी ने कहा, 'तब से दोनों की फोन और वाट्सऐप पर लड़ाई होती थी। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई और अब उनका एक बच्चा है।' 30 नवंबर, 2018 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ पति ने उसे वाट्सऐप पर तीन तलाक लिखकर भेज दिया। जिसके बाद गुस्से में महिला ने भी फोन पर तीन तलाक बोल दिया। तब से दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। अधिकारी ने कहा, 'कानून बनने के बाद महिला नए अधिनियम के तहत पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहती है।'
आवेदन को मुंब्रा पुलिस को भेज दिया गया है और नए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पति की मां और बहन के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया गया है। मुंब्रा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर योगेश पाटिल ने कहा, 'हमारे पास उनके नवंबर 2018 के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें उसने तीन बार तलाक लिखा है। हम सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। हमें पता चला है कि आरोपी अबू धाबी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है।'