उन्होंने कहा, ‘विधेयक में उन लोगों के प्रति दयालु रूख है जो सेक्स रैकेट के पीड़ित रहे हैं।’ कानून में जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर संस्थागत तंत्र निर्मित करने का प्रस्ताव है। इसमें कम से कम 10 वर्ष सश्रम कारावास और कम से कम एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में अपनी आने वाली पुस्तक ‘‘देयर इज मॉन्स्टर अंडर माई बेड एंड अदर टेरिबल टेरर्स’’ के बारे में चर्चा की जिसके जनवरी में आने की उम्मीद है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बच्चे कई चीजों से भयभीत होते हैं और हमें इनसे निपटने की जरूरत है।’’