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UNLOCK1: स्कूल, सैलून, शॉपिंग मॉल्स, अनलॉक-1 में जानें क्या खुलेगा क्या नहीं

Sat, 30 May 2020 07:38 PM IST
Rohit Ojha न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social media
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चार लॉकडाउन के बाद देश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की तैयारी करने लगा है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। 

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नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। शॉपिंग मॉल्स, सैलून और स्कूल खुलने की तैयारी हो गई है। आइए जानते हैं कि 1 से 30 जून के बीच क्या चीजें खुलेंगी और क्या नहीं...

अनलॉक- 1 में जानिए क्या खुला 

  • 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 
  • मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
  • अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
  • स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

इन पर फैसला तीसरे चरण में

  • तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि के खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
  • गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला लेगा।

क्या पाबंदियां रहेंगी जारी

  • शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
  • 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
  • 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इसका समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है।
  • सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।

अन्य दिशानिर्देश

  • आरोग्य सेतु एप के प्रयोग की सिफारिश की गई है।
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