सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से हाईवे किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक रेस्त्रां और होटल भी अब शराब नहीं परोस सकेंगे। इस आदेश के बाद होटल इंडस्ट्री के लगभग 10 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट छा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 15 दिसंबर को दिए गए आदेश को जारी रखा। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस आदेश की जद में शराब की दुकानों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के किनारे बने रेस्त्रां और होटल भी हैं।
नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन के प्रमुख रियाज अमलानी ने कहा कि हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदेश के बाद कितने रेस्त्रां और होटल प्रभावित होंगे।