गर्भनिरोधक गोलियों के कारगर नहीं होने की स्थिति में अब अविवाहित महिलाएं भी कानूनी तरीके से गर्भपात करा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन का सुझाव देते हुए कहा कि कोई भी महिला चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, यदि गर्भपात कराना चाहती हैं तोकरा सकती हैं।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने इस सुझाव से पहले विभिन्न पक्षों से सलाह लिया है और हमने कहा है कि कोई भी महिला गर्भपात का विकल्प चुन सकती हैं। वर्तमान कानून के अनुसार गर्भनिरोधक के कारगर नहीं होने की दशा में सिर्फ विवाहित महिलाएं ही गर्भपात करा सकती हैं।