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मद्रास हाई कोर्ट: ड्राइविंग स्कूल में आठ साल पुराने वाहनों के उपयोग पर रोक का फैसला पलटा 

Sat, 11 Dec 2021 09:17 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, चेन्नई

सार

अदालत ने तमिलनाडु फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स की एक रिट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।
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Madras high court - फोटो : social media
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विस्तार
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मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में ड्राइविंग स्कूल चलाकर आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने तमिलनाडु फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स की एक रिट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए आदेश पर रोक लगा दी। 

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अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील की दलील को सुनने के बाद और मोटर वाहन अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद और 2011 में जारी परिपत्र के विवादित खंड के बाद भी इस अदालत को लगता है कि कुछ अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है।
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