मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में ड्राइविंग स्कूल चलाकर आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने तमिलनाडु फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स की एक रिट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए आदेश पर रोक लगा दी।
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अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील की दलील को सुनने के बाद और मोटर वाहन अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद और 2011 में जारी परिपत्र के विवादित खंड के बाद भी इस अदालत को लगता है कि कुछ अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है।